
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाकर पारदर्शी कर दिया है, अब लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है; वे अपने मोबाइल या लैपटॉप से सीधे घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, 2026 के नए अपडेट के अनुसार, इस डिजिटल व्यवस्था से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है।
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नया आसान तरीका: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (2026)
राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आप इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:
- उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in या e-District UP पर जाएं।
- ‘नया राशन कार्ड’ आवेदन विकल्प चुनें और अपना आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP के जरिए लॉगिन करें।
- परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों का नाम (हिंदी/अंग्रेजी), आधार संख्या, और बैंक विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- मुखिया की फोटो, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी (निर्धारित साइज में) डिजिटल रूप में अपलोड करें।
- अब नए और पुराने सभी कार्डधारकों के लिए e-KYC और आधार फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना राशन मिलना बंद हो सकता है।
- आवेदन के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिससे आप fcs.up.gov.in पर अपने आवेदन की स्थिति (Status) चेक कर सकते हैं।
पात्रता के मुख्य नियम (2025-26)
सरकार ने अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए कड़े मानदंड तय किए हैं:
- आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- अपात्रता: यदि परिवार के पास चार पहिया वाहन (कार/ट्रैक्टर), पक्का मकान (100 वर्ग मीटर से अधिक), या 5 KV से बड़ा जनरेटर है, तो वे पात्र नहीं होंगे।
- सरकारी लाभ: ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के तहत अब डिजिटल क्यूआर (QR) कोड आधारित कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
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आवश्यक दस्तावेज
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)
- महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक
- वैध आय प्रमाण पत्र















