
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से बचाने के लिए हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन का बड़ा तोहफा दिया जा रहा है सरकार की इस पहल से उन मजदूरों को सीधा फायदा होगा जो ताउम्र मेहनत कर राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं।
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कितनी मिलेगी पेंशन?
- मासिक सहायता: 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन राशि दी जा रही है।
- संशोधित लाभ: कुछ हालिया रिपोर्टों और बोर्ड की कल्याणकारी नीतियों के अनुसार, यह राशि पात्रता के आधार पर ₹3,250 तक भी हो सकती है।
- पारिवारिक सुरक्षा: यदि पेंशनभोगी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है।
किसे मिलेगा फायदा? (पात्रता शर्तें)
इस ‘लॉटरी’ का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को निम्नलिखित मापदंड पूरे करने होंगे:
- पंजीकरण अनिवार्य: आवेदक का हरियाणा श्रम विभाग (HBOCWWB) के तहत पंजीकृत होना जरूरी है।
- सदस्यता अवधि: श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले कम से कम 3 वर्ष तक बोर्ड का नियमित सदस्य रहना अनिवार्य है।
- अंशदान रिकॉर्ड: श्रमिक के पहचान पत्र (लेबर कार्ड) में पंजीकरण शुल्क और नियमित अंशदान जमा करने का स्पष्ट रिकॉर्ड होना चाहिए।
- आयु सीमा: यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।
- दोहरी पेंशन नहीं: लाभार्थी हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग या बोर्ड से पेंशन का लाभ न ले रहा हो।
जरूरी दस्तावेज और आवेदन
आवेदन के लिए श्रमिकों को आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और वैध लेबर कार्ड जैसे दस्तावेज तैयार रखने होंगे, पात्र श्रमिक हरियाणा श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर सहायता ले सकते हैं।
सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के इन कामगारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।















