
यदि आपने अपनी कार या बाइक के लिए लिया गया लोन (Vehicle Loan) पूरी तरह चुका दिया है, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण काम बाकी है अक्सर लोग लोन खत्म होने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर गाड़ी के असली मालिक बनने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से बैंक का नाम (Hypothecation) हटवाना अनिवार्य है, अब यह प्रक्रिया और भी आसान हो गई है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।
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क्यों जरूरी है RC से बैंक का नाम हटवाना?
जब आप लोन पर गाड़ी खरीदते हैं, तो आरसी पर बैंक या फाइनेंस कंपनी का नाम ‘Hypothecation’ के तौर पर दर्ज होता है, इसका मतलब है कि लोन चुकाने तक गाड़ी पर बैंक का अधिकार है, इसे हटाए बिना आप भविष्य में गाड़ी को न तो बेच पाएंगे और न ही उसका बीमा क्लेम (Insurance Claim) आसानी से ले पाएंगे।
जरूरी दस्तावेज (Checklist)
प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन कागजातों को तैयार रखें:
- NOC (No Objection Certificate): बैंक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
- फॉर्म 35: बैंक द्वारा हस्ताक्षरित दो प्रतियां जो यह दर्शाती हैं कि लोन बंद हो चुका है।
- ओरिजनल आरसी (RC), इंश्योरेंस कॉपी और पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट।
ऑनलाइन स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan Sewa पर जाएं।
- ‘Vehicle Related Services’ विकल्प चुनें और अपने राज्य व आरटीओ (RTO) का चयन करें।
- अपना गाड़ी नंबर दर्ज करें और ‘Hypothecation Termination’ सेवा पर क्लिक करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए लॉग-इन करें।
- बैंक से मिली NOC और फॉर्म 35 की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- निर्धारित शुल्क (आमतौर पर ₹150 से ₹500 के बीच) का ऑनलाइन भुगतान करें ।
- आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित आरटीओ दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और नई आरसी आपके पते पर भेज दी जाएगी।
कुछ राज्यों में अभी भी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी आरटीओ कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए आवेदन के बाद रसीद पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।















