
अगर आप भी सरकारी राशन योजना (NFSA) का लाभ ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अपात्र लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, एक छोटी सी लापरवाही अब न केवल आपका राशन कार्ड रद्द करा सकती है, बल्कि आप पर कानूनी कार्रवाई का खतरा भी मंडरा रहा है।
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ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य: 28 फरवरी तक का है समय
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अब अनिवार्य है। इसके लिए 28 फरवरी 2026 की समय सीमा तय की गई है।
बड़ी चेतावनी: यदि तय समय सीमा के भीतर परिवार के सभी सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ, तो उनका नाम राशन सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसे में परिवार को मिलने वाले राशन की मात्रा में कटौती हो जाएगी।
अपात्रों की अब खैर नहीं: इन लोगों को करना होगा कार्ड सरेंडर
सरकार ने डेटा क्रॉस-चेकिंग के जरिए उन लोगों की पहचान शुरू कर दी है जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद गरीबों के हक का राशन ले रहे हैं। नए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित लोग ‘अपात्र’ घोषित किए गए हैं:
- आयकर दाता: परिवार में यदि कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है।
- सरकारी नौकरी: परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है।
- वाहन का स्वामित्व: घर में चार पहिया वाहन (कार, ट्रैक्टर आदि) होने पर।
- शहरी व ग्रामीण मानक: शहरों में 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट/मकान या गांवों में निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि।
- व्यवसायिक आय: सालाना आय का सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (जैसे ₹2 लाख या ₹3 लाख) से अधिक होना।
गलत जानकारी दी तो होगी वसूली और FIR
खाद्य विभाग के अनुसार, जो लोग अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तुरंत अपना कार्ड तहसील या जिला पूर्ति कार्यालय में सरेंडर कर देना चाहिए। यदि जांच के दौरान कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो:
- उसका राशन कार्ड तुरंत निरस्त (Cancel) कर दिया जाएगा।
- अब तक लिए गए कुल राशन की बाजार दर (Market Rate) पर वसूली की जाएगी।
- धोखाधड़ी के मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है।
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कैसे कराएं ई-केवाईसी?
राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी कोटेदार (सरकारी राशन की दुकान) के पास जाकर अपनी ई-पोश (e-POS) मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है, जो लोग राज्य से बाहर हैं, वे ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत किसी भी नजदीकी सरकारी राशन दुकान पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।















