
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना के तहत आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करने का निर्णय लिया है, ‘राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना’ (NFBS) के अंतर्गत, यदि किसी परिवार के एकमात्र मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उस बेसहारा परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
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योजना का मुख्य उद्देश्य
अक्सर देखा गया है कि गरीब परिवारों में घर के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की असामयिक मृत्यु के बाद पूरा परिवार बिखर जाता है, ऐसी स्थिति में उन्हें साहूकारों के कर्ज के जाल से बचाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है।
पात्रता के लिए जरूरी शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं:
- बीपीएल श्रेणी: आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- मृतक की आयु: मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु के समय आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- निवासी: आवेदक संबंधित राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- समय सीमा: आमतौर पर सदस्य की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित कागजात तैयार रखें:
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परिवार का बीपीएल राशन कार्ड।
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी या मार्कशीट)।
- आवेदक का आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- स्वयं घोषणा पत्र (Self Declaration) ।
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कैसे करें आवेदन? (Step-by-Step प्रक्रिया)
अब इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को काफी सरल और डिजिटल बना दिया गया है:
- अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) या ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ (e-District) पोर्टल पर लॉग इन करें।
- ‘National Family Benefit Scheme’ (NFBS) के लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें।
- मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित तहसील या जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन (Verification) किया जाएगा।
- सत्यापन सफल होने के बाद, ₹30,000 की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के डीबीटी (DBT) के माध्यम से बैंक खाते में भेज दी जाएगी।















