
नौकरी बदलने के बाद कई कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके पुराने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट को नए खाते में ट्रांसफर या मर्ज कराना होती है। हर नई कंपनी में अलग‑अलग PF अकाउंट बन जाता है, जिससे एक ही व्यक्ति के नाम पर कई PF खाते दर्ज हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पुराने PF अकाउंट को कैसे वर्तमान PF खाते में मर्ज किया जाए, ताकि सारी राशि एक ही जगह जमा रहे और ब्याज व पेंशन का लाभ पूरा मिल सके। यह प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन है और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।
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EPFO पोर्टल पर लॉगिन
PF अकाउंट मर्ज करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), जो हर कर्मचारी की सैलरी स्लिप पर दर्ज होता है। UAN एक्टिव होना चाहिए और उसके साथ आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की KYC अपडेट होनी चाहिए। इसके बाद कर्मचारी को EPFO के Unified Member Portal पर जाकर UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना होता है। लॉगिन के बाद “Online Services” सेक्शन में जाकर “One Member – One EPF Account (Transfer Request)” विकल्प चुनना होता है, जो PF ट्रांसफर और मर्ज की बेसिक प्रक्रिया शुरू करता है।
पुराने PF खाते की डिटेल्स भरना
इस स्टेप पर कर्मचारी को पुराने PF खाते का Member ID या UAN डिटेल्स भरनी होती हैं। अगर कई पुराने खाते हैं तो उन सभी की जानकारी एक ही फॉर्म में भरी जा सकती है। इसके बाद सिस्टम आपके UAN से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजता है।
OTP डालते ही आपका PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है और आपको एक Tracking ID मिल जाती है, जिससे आप बाद में रिक्वेस्ट की स्थिति चेक कर सकते हैं। कुछ मामलों में आपको वर्तमान या पुराने नियोक्ता से सत्यापन का विकल्प भी मिलता है, जिसे एम्प्लॉयर अपने EPFO पोर्टल पर वेरिफाई करता है।
ट्रांसफर की टाइमलाइन और फायदे
PF ट्रांसफर की प्रक्रिया आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। ट्रांसफर पूरा होते ही पुराने खाते का बैलेंस शून्य हो जाता है और पूरी राशि आपके वर्तमान PF अकाउंट में जुड़ जाती है। इससे कर्मचारी को न सिर्फ ब्याज की निरंतरता मिलती है, बल्कि रिटायरमेंट के समय एक बड़ा फंड तैयार होता है और पेंशन लाभ भी पूरी तरह मिल पाता है। इसके अलावा, एक ही UAN के नीचे सभी PF खाते मर्ज होने से विथड्रॉल और टैक्स रिकॉर्ड में भी कोई उलझन नहीं रहती।















