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Family Benefit Scheme: परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत पर सरकार देगी ₹30,000 की आर्थिक मदद; जानें ऑनलाइन आवेदन और जरूरी दस्तावेज।

गरीबी रेखा से नीचे के UP परिवारों के लिए NFBS योजना शुरू। कमाऊ मुखिया (18-60 वर्ष) की मृत्यु पर ₹30,000 सीधे खाते में। BPL आय सीमा: ग्रामीण ₹46,080, शहरी ₹56,460। दस्तावेज: मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार, BPL कार्ड। nfbs.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। समय रहते अप्लाई करें!

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Family Benefit Scheme: परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत पर सरकार देगी ₹30,000 की आर्थिक मदद; जानें ऑनलाइन आवेदन और जरूरी दस्तावेज।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संकट के समय सहारा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme – NFBS) इन्हीं में से एक है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को लक्षित करती है।

इस योजना के तहत यदि परिवार के कमाऊ मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित होती है, जिससे परिवार आर्थिक तंगी से उबर सके।

योजना का उद्देश्य और पृष्ठभूमि

यह योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा लागू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य BPL परिवारों को वित्तीय झटके से बचाना है, खासकर जब एकमात्र कमाने वाले सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है। पहले ₹20,000 की सहायता अब बढ़ाकर ₹30,000 कर दी गई है, जो 2025 के अपडेट के अनुसार लागू है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लाखों गरीब परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कई पात्र परिवार योजना से वंचित रह जाते हैं।

कौन ले सकता है लाभ?

योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलता है। मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

  • परिवार BPL श्रेणी में दर्ज होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹46,080 से कम और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से कम होनी चाहिए।
  • मृतक कमाऊ सदस्य की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार में सहकारी बैंक खाता नहीं होना चाहिए; केवल राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता स्वीकार्य है।
  • आवेदक मृतक का आश्रित (पत्नी, बच्चे या अन्य परिवारजन) होना चाहिए। यदि ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो तत्काल आवेदन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि समय सीमा (मृत्यु के 6 महीने के अंदर) लागू हो सकती है।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

  • मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र
  • BPL राशन कार्ड या आय प्रमाण-पत्र।
  • आधार कार्ड (आवेदक और मृतक दोनों का)।
  • बैंक पासबुक की कॉपी (खाता विवरण सहित)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण-पत्र, और आयु प्रमाण-पत्र।
    ये दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं, इसलिए पहले इन्हें तैयार रखें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। प्रक्रिया सरल है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in या samajkalyan.up.gov.in पर जाएं।
  2. नया पंजीकरण चुनें: नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर (आधार लिंक्ड), और आधार डालें। OTP से वेरीफाई करें।
  3. लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें: मृतक का विवरण, BPL नंबर वैलिडेट करें।
  4. दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें। प्रिंटआउट लें और ट्रैकिंग आईडी से स्थिति जांचें।
    जांच में 15-30 दिन लग सकते हैं, उसके बाद राशि खाते में आ जाती है। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-0149 पर संपर्क करें।

महत्वपूर्ण टिप्स और अपडेट

2026 तक योजना में डिजिटल सुधार हुए हैं, जैसे आधार-OTP सत्यापन। ऑफलाइन आवेदन अब सीमित हैं, इसलिए ऑनलाइन प्राथमिकता दें। यदि आपका परिवार पात्र है, तो देर न करें यह सहायता परिवार को नई शुरुआत दे सकती है। अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

Author
info@divcomkonkan.in

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