
उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, परिवहन विभाग ने इस बार यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है, नए आदेश के मुताबिक, अब यात्रा पर जाने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर टूर ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य होगा, यदि कोई भी ऑपरेटर यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हुए पाया गया, तो उसका लाइसेंस और परमिट तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
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जवाबदेही होगी तय: ट्रिप कार्ड में दर्ज होगा ऑपरेटर का ब्योरा
अक्सर देखा गया है कि यात्रा के दौरान किसी भी गड़बड़ी या शिकायत की स्थिति में टूर ऑपरेटर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा आरटीओ (प्रशासन) के नए निर्देशों के अनुसार, वाहनों के लिए जारी होने वाले ट्रिप कार्ड में केवल ड्राइवर ही नहीं, बल्कि टूर ऑपरेटर/वाहन मालिक का नाम, सक्रिय संपर्क नंबर और लाइसेंस नंबर भी दर्ज करना होगा। इससे किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के समय संबंधित ऑपरेटर की सीधी जवाबदेही तय की जा सकेगी।
ज्यादा किराया वसूला तो भुगतना होगा अंजाम
चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर अधिक किराया वसूलने की शिकायतें आती हैं, इसे देखते हुए विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई ऑपरेटर निर्धारित दरों से एक रुपया भी ज्यादा लेता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी शिकायत की पुष्टि होते ही वाहन का परमिट और ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
बसों के लिए अन्य सख्त दिशा-निर्देश
- यात्रा मार्ग पर चलने वाली बसों की तकनीकी जांच अनिवार्य है सभी बसों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगा होना चाहिए ताकि पहाड़ों पर ओवरस्पीडिंग को रोका जा सके।
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत बसों में डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है, साथ ही, चालकों को निर्धारित ड्रेस कोड (वर्दी) का पालन करना होगा।
- यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने अस्थाई परमिट की सुविधा को रात में भी ऑनलाइन चालू रखने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रा में कोई व्यवधान न आए।
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प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा नियम तोड़ने वाले ऑपरेटरों को इस बार भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।















