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PM Kisan Update: बिहार-झारखंड के किन किसानों को नहीं मिलेंगे ₹2000? जानें किस गलती से रुक सकती है किस्त

 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे बिहार और झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते या होली से पहले किसानों के खाते में ₹2000 की राशि हस्तांतरित कर सकती है, हालांकि, इस बार नियमों में सख्ती के कारण लाखों किसानों का पैसा अटकने का खतरा मंडरा रहा है

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PM Kisan Update: बिहार-झारखंड के किन किसानों को नहीं मिलेंगे ₹2000? जानें किस गलती से रुक सकती है किस्त
PM Kisan Update: बिहार-झारखंड के किन किसानों को नहीं मिलेंगे ₹2000? जानें किस गलती से रुक सकती है किस्त

 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे बिहार और झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते या होली से पहले किसानों के खाते में ₹2000 की राशि हस्तांतरित कर सकती है, हालांकि, इस बार नियमों में सख्ती के कारण लाखों किसानों का पैसा अटकने का खतरा मंडरा रहा है। 

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इन गलतियों से रुक सकती है आपकी किस्त

कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों ने साफ कर दिया है कि निम्नलिखित कमियां होने पर लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित रखा जाएगा:

  •  सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है, जिन किसानों ने अब तक पोर्टल पर जाकर या नजदीकी CSC केंद्र से इसे पूरा नहीं किया है, उन्हें 22वीं किस्त नहीं मिलेगी।
  •  यदि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में ‘Land Seeding’ के सामने ‘No’ लिखा है, तो आपकी किस्त रुक जाएगी, इसके लिए फौरन पटवारी या कृषि कार्यालय से संपर्क कर जमीन का सत्यापन कराना होगा।
  •  किस्त पाने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना और Direct Benefit Transfer (DBT) इनेबल्ड होना जरूरी है, आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 30 लाख से अधिक किसानों के खाते अभी भी आधार से नहीं जुड़े हैं।
  • बिहार में अब फार्मर आईडी को प्राथमिकता दी जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान भागलपुर जैसे जिलों में हजारों अपात्र किसानों के नाम लिस्ट से हटाए भी गए हैं।

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किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusion Criteria)

योजना के नियमों के तहत कुछ लोगों को अपात्र घोषित किया गया है:

  • आयकर दाता: यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है।
  • सरकारी कर्मचारी: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी पद पर तैनात व्यक्ति।
  • पेंशनभोगी: जिन्हें ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन मिलती है।
  • संस्थागत भूमि धारक: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या पेशेवर निकायों के सदस्य।
  • जमीन की खरीद: जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है (विरासत के मामलों को छोड़कर)।

अपना स्टेटस कैसे सुधारें?

किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ‘Know Your Status’ के जरिए अपनी स्थिति देख सकते हैं, किसी भी विसंगति को सुधारने के लिए किसान हेल्प डेस्क नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं। 

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info@divcomkonkan.in

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