
विदेश यात्रा से लौटने वाले भारतीयों के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2026 के बाद एक बड़ा तोहफा दिया है, सरकार ने बैगेज नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत अब यात्री अपने साथ पहले के मुकाबले अधिक मूल्य का सामान और आभूषण बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकेंगे। ये नए नियम 2 फरवरी 2026 से देशभर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर प्रभावी हो गए हैं।
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₹75,000 तक का सामान अब टैक्स-फ्री
नए नियमों के अनुसार, हवाई या समुद्री मार्ग से आने वाले भारतीय मूल के निवासियों और पर्यटकों के लिए जनरल ड्यूटी-फ्री अलाउंस की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है, इसका मतलब है कि अब आप विदेश से खरीदे गए तोहफे और अन्य सामान ₹75,000 की कुल कीमत तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ला सकते हैं, विदेशी पर्यटकों के लिए भी यह राहत बढ़ी है, जिनकी सीमा अब ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हो गई है।
गहनों के शौकीनों के लिए वजन आधारित नए नियम
आभूषणों के मामले में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, विदेश में एक साल से अधिक समय बिताकर लौटने वाले भारतीयों के लिए अब आभूषणों की सीमा मूल्य के बजाय वजन पर आधारित होगी:
- महिला यात्री: अब 40 ग्राम तक के सोने या चांदी के आभूषण ला सकेंगी।
- पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक के आभूषण लाने की अनुमति होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स लाना हुआ सस्ता
गैजेट लवर्स के लिए भी अच्छी खबर है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाए जाने वाले अतिरिक्त सामान (Personal Imports) पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है, इससे विदेश से प्रीमियम मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाना काफी किफायती हो जाएगा।
Atithi App का इस्तेमाल अनिवार्य
प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सरकार ने यात्रियों को CBIC के Atithi App के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया है, विस्तृत नियमों की जांच के लिए यात्री केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।















